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Sunday, 26 January 2020

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ग्रेजुएट को नहीं दे सकते 19,572 रु प्रतिमाह से कम वेतन


सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ग्रेजुएट को नहीं दे सकते 19,572 रु प्रतिमाह से कम वेतन


सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को भारी राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि दिल्ली में विभिन्न कामों की श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित 3 मार्च 2017 की अधिसूचना को लागू करे। इसके साथ ही कोर्ट ने इस बारे में दायर की गई विभिन्न अपीलों को त्वरित सुनवाई पर लगाने का आदेश दे दिया। ये अपीलें विभिन्न नियोक्ताओं तथा फैक्टरी मालिकों ने दायर की हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित रोजगारों को न्यूनतम वेतन तय किया गया है। जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने यह आदेश देते हुए मामले को स्थगित कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया था इस मामले में कर्मचरियों को कोई ऐरियर नहीं दिया जाएगा। 
किसकों कितना वेतन
अकुशल कामगार को कम से कम 14,842 रुपये प्रतिमाह (571 रुपये रोजाना) देने होंगे, अर्धकुशल 16341 रुपये प्रतिमाह (629 रु रोजाना), कुशल 17991 प्रतिमाह(692 रु रोजाना)
क्लर्क और सुपरवाईजरी स्टाफ 
नान मैट्रिक 16341 प्रतिमाह(629 रु रोजाना), मैट्रिक लेकिन गैर ग्रेजुएट 17991 रुपये प्रतिमाह(692  रु रोजाना) और ग्रेजुएट और उससे ऊपर 19572 रुपये प्रतिमाह(753 रु रोजाना)

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